आरबीआई का फैसला: पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ नई कार्रवाई

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPB) को 29 फरवरी, 2024 से नए ग्राहकों को शामिल करने और किसी भी ग्राहक के खाते, वॉलेट और FASTags में जमा और टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPB) के खिलाफ आरबीआई द्वारा कार्रवाई का निर्णय एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की सत्यापन रिपोर्ट के बाद लिया गया है।

केंद्रीय बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक सूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है वॉलेट बैलेंस को आपके बचत खाते में ट्रांसफर करने की। केंद्रीय बैंक ने 15 मार्च तक का समय दिया है, इसके बाद किसी और लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।

रिजर्व बैंक ने करीब दो साल बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों की साइन अप करने से रोकने के निर्देश जारी किए हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 35A के तहत अपनी पावर का उपयोग करते हुए, केंद्रीय बैंक ने डिटेल रिव्यु के लिए एक ऑडिट फॉर्म नियुक्त करने को कहा था।

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